CBI ने राज्य सरकार के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज की

मवार को सीबीआई ने विशेष सीबीआई अदालत में कही

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कोलकाता, सूत्रकार : 14 महीने बीत गए। फिर भी, शांति प्रसाद सिन्हा समेत आरोप पत्र में नामित कई सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी। राज्य सरकार इन कर्मियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दे रही है। यह बात सोमवार को सीबीआई ने विशेष सीबीआई अदालत में कही। केंद्रीय एजेंसी के मुताबिक सीबीआई ने अक्टूबर 2022 में मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मंजूरी मांगी थी। एक साल बीत गया, लेकिन राज्य ने अभी तक इसे मंजूरी नहीं दी है। सीबीआई का दावा है कि अनुमति न देने का कोई कारण नहीं बताया गया है।

सोमवार को जब अलीपुर स्पेशल सीबीआई कोर्ट के जज सोमशुव्रा घोषाल ने इस बारे में पूछा तो सीबीआई वकील ने शिकायत के लहजे में कोर्ट के सामने इस बात का जिक्र किया। सूत्रों के मुताबिक, सीबीआई ने कई बार मुख्य सचिव को पत्र लिखकर आरोप पत्र में नामित आरोपियों के लिए मंजूरी मांगी है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। मूलतः यह शिकायत नौवीं-दसवीं भर्ती मामले में उठी थी। आरोप है कि 9वीं-10वीं भर्ती भ्रष्टाचार मामले में सरकार से मंजूरी नहीं मिलने के कारण ट्रायल प्रक्रिया में देरी हो रही है। नियमों के मुताबिक अगर सरकार आरोपी पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी मांगती है तो उसे तीन महीने के भीतर मंजूरी देनी होती है। अन्यथा कारण बताना होगा। इस दिन आरोपियों के वकीलों ने 9वीं और 10वीं भर्ती भ्रष्टाचार मामले में आरोप दायर किया और न्यायाधीश से सुनवाई जल्दी शुरू करने की अपील की।