कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट से किया गया गिरफ्तार,धरने पर बैठे कांग्रेसी नेता

वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि पवन खेड़ा को असम में दर्ज केस में हिरासत में लिया गया है।

189

नई दिल्ली । कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि पवन खेड़ा कांग्रेस नेताओं के साथ रायपुर में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने के लिए इंडिगो की फ्लाइट से रवाना होने वाले थे।

यह भी पढ़े : जी-20 बैठक की मेजबानी मिलना रांची के लिए है गौरव की बात

तभी दिल्ली पुलिस ने उन्हें फ्लाइट से उतारकर हिरासत में ले लिया। दिल्ली पुलिस का दावा है कि असम पुलिस की सिफारिश पर दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है।

असम पुलिस के आईजीपी प्रशांत कुमार भुइयां ने मीडिया से बातचीत में बताया कि असम के दीमा हसाओ के हाफलोंग में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इस मामले में असम पुलिस उनकी रिमांड लेने के लिए दिल्ली रवाना हुई है। उन्होंने बताया कि असम पुलिस ने दिल्ली पुलिस से पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने की अपील की थी। उन्हें स्थानीय कोर्ट से इजाजत लेने के बाद असम लाया जाएगा। दरअसल इस पूरे मामले को पवन खेड़ा ने हाल ही में दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी से भी जोड़ा जा रहा है।

वहीं पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के विरोध में उनके साथ मौजूद कांग्रेसी नेता एयरपोर्ट पर धरने पर बैठ गए। कांग्रेस ने इसे मोदी सरकार की तानाशाही बताया। इतना ही नहीं कांग्रेस ने इस मामले को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन से जोड़ा है। कांग्रेस का आरोप है कि रायपुर में होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन को बधित करने का प्रयास है। उधर, पवन खेड़ा ने ट्वीट कर कहा, मुझे कहा गया कि आपके सामान को लेकर कुछ समस्या है, जबकि मेरे पास केवल एक हैंडबैग है। जब फ्लाइट से नीचे आया तो बताया गया कि आप नहीं जा सकते हैं। फिर कहा गया- आपसे DCP मिलेंगे। मैं काफी देर से इंतजार कर रहा हूं। नियम, कानून और कारणों का कुछ अता-पता नहीं है।

वहीं इस पूरे मामले पर Indigo ने बयान जारी कर बताया कि एक यात्री को दिल्ली एयरपोर्ट पर दिल्ली-रायपुर फ्लाइट से नीचे उतारा गया है। इसके बाद कुछ और यात्रियों ने नीचे उतरने का फैसला किया। हम अथॉरिटी के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। फ्लाइट में देरी हुई है, इसके लिए हम यात्रियों से माफी मांगते हैं। इंडिगो ने फ्लाइट को रद्द कर दिया है। यात्रियों को दूसरी फ्लाइट से रायपुर भेजा जाएगा।

असम पुलिस ने कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा को गुरुवार (23 फरवरी) को दिल्ली से गिरफ्तार किया. इस मामले को लेकर कांग्रेस (Congress) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंची. सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि केस को रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट जाएं, हम कहेंगे कि मजिस्ट्रेट उन्हें अंतरिम जमानत दे दें.

वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि पवन खेड़ा को असम में दर्ज केस में हिरासत में लिया गया है। पूरे देश में केस दर्ज हो रहे हैं। इस मामले को चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की बेंच ने सुना। चीफ जस्टिस ने पूछा कि पवन खेड़ा कौन हैं? सिंघवी ने बताया कि वे कांग्रेस प्रवक्ता हैं। उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो मैं शायद खुद नहीं कहता। सीजेआई ने कहा कि वह बयान क्या है? सिंघवी ने कहा कि बयान जैसा भी हो। गिरफ्तारी का मामला नहीं बनता।

सिंघवी ने कहा कि असम, वाराणसी और लखनऊ में केस हुए हैं। असम पुलिस ने एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया है। सिंघवी ने अंतरिम राहत और सभी केस एक साथ जोड़े जाने का अनुरोध किया। सीजेआई ने कहा कि आप कह रहे हैं कि पहली FIR वाराणसी में हुई है। सिंघवी ने कहा कि हिरासत में असम पुलिस ने लिया है। दीमा हसाओ के एक अधिकारी ने हिरासत में लेने का अनुरोध किया था।

सिंघवी ने कहा कि मैं अब टीवी पर ज़्यादा नहीं आता, लेकिन यह कह सकता हूं कि यह गिरफ्तारी वाला बयान नहीं था। सीजेआई ने पूछा कि क्या कहा था? सिंघवी ने बताया कि ये कहा था कि मैं कन्फ्यूज हो जाता हूं कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं या गौतम दास। उन्होंने बाद में अपनी गलती के लिए खेद भी जताया था। उन्होंने कहा था कि गलती से कह दिया था।

सिंघवी ने कहा कि लखनऊ और वाराणसी की एफआईआर 20 फरवरी की है। असम की 23 फरवरी की है। मैं गिरफ्तारी से राहत और सभी मामले एक साथ जोड़े जाने का अनुरोध कर रहा हूं। उन्हें रिहा किया जाए, वे जांच में सहयोग करेंगे। असम पुलिस की ओर से एडिशनल सॉलिसीटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि मैं असम के लिए पेश हुई हूं। गिरफ्तारी हो चुकी है। निचली अदालत में ट्रांजिट रिमांड के लिए पेश किया जा रहा है। इनको वहां विरोध करना चाहिए। सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट हटा सकता है। भाटी ने कहा कि मैं वीडियो प्ले कर रही हूं। आप खुद देख लीजिए कि गलती थी या क्या था।

सिंघवी ने कहा कि मैं भी कह रहा हूं कि ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, लेकिन गिरफ्तारी फिर भी गलत है। इसपर सीजेआई ने कहा कि केस रद्द करने के लिए हाई कोर्ट जाएं, लेकिन हम कहेंगे कि मजिस्ट्रेट उन्हें अंतरिम जमानत दे दें।