राजीव गांधी हत्याकांडः दोषियों की रिहाई के खिलाफ SC का रुख करेगी कांग्रेस

केंद्र सरकार ने दोषियों की रिहाई के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की थी

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नई दिल्ली: कांग्रेस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में छह दोषियों की समय से पहले रिहाई के फैसले पर पुनर्विचार की मांग करते हुए जल्द ही उच्चतम न्यायालय का रुख करेगी।

पार्टी प्रवक्ता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि  कांग्रेस ने सैद्धांतिक रूप से यह फैसला किया है कि इस संबंध में पुनर्विचार की मांग की जाएगी।

हमने अभी तौर-तरीकों पर निर्णय नहीं लिया है कि हम सरकार की पुनर्विचार याचिका में हस्तक्षेप करेंगे या अलग से हस्तक्षेप करेंगे। इससे पहले, गत बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की थी।

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उन्होंने कहा कि राजीव गांधी हत्याकांड के 6 दोषियों की रिहाई के फैसले को चुनौती देते हुए जल्द ही उच्चतम न्यायालय में नया आवेदन दायर किया जाएगा। संभव है कि अगले कुछ दिनों में यह कदम उठाया जाए।

शीर्ष अदालत ने 11 नवंबर को नलिनी श्रीहरन सहित छह दोषियों को समय से पहले रिहा करने का आदेश दिया था। न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार द्वारा अपराधियों की सजा में छूट की सिफारिश के आधार पर यह आदेश दिया था। न्यायालय के आदेश के बाद नलिनी के अलावा आर पी रविचंद्रन, संथन, मुरुगन, रॉबर्ट पायस और जयकुमार जेल से बाहर आ गए थे।