रांची : रिटायर्ड आईएएस की पत्नी और निलंबित भाजपा नेता सीमा पात्रा को रांची सिविल कोर्ट से फिलहाल बेल नहीं मिली है। मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने सीमा की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
शनिवार को एसटी-एससी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई की। पीड़िता और सूचक की ओर से अधिवक्ता सुभाशीष रसिक सोरेन ने अदालत में पक्ष रखते हुए सीमा पात्रा की जमानत का पुरजोर विरोध किया। सीमा की ओर से अधिवक्ता राखी ने पैरवी की।
बता दें कि 31 अगस्त को सीमा पात्रा को गिरफ्तार किया था। उनपर आदिवासी युवती की प्रताड़ना का आरोप है। दरअसल अशोक नगर स्थित रोड नंबर एक में रहने वाली बीजेपी नेत्री सीमा पात्रा के ऊपर आईपीसी की धारा 323/ 325/ 346 और 374 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन पर अपने आवास पर लंबे समय से एक युवती को बंधक बनाकर रखने का आरोप है। जिसे पुलिस ने मुक्त कराया था।