बारासात में सीपीएम की जनसभा कल

हाईकोर्ट ने दी अनुमति

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कोलकाताः कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीपीएम को उत्तर 24 परगना जिले के बारासात के काछारी मैदान में जनसभा करने की अनुमति दे दी है। यह जनसभा मंगलवार को होगी। हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजशेखर मंथा ने सोमवार को सीपीएम को काछारी मैदान में जनसभा करने की इजाजत दी।

लेफ्ट फ्रांट ने आरोप लगाया कि शुरुआत में उत्तर 24 परगना के उस मैदान में जनसभा करने की अनुमति ली गई थी, लेकिन बाद में जिला प्रशासन ने इसे रद्द कर दिया था। नतीजतन, राज्य पुलिस ने जनसभा करने के लिए अनुमति नहीं दी।

इसके बाद सीपीएम नेतृत्व ने सोमवार सुबह हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दोपहर को न्यायाधीश मंथा की अदालत में मामले पर सुनवाई की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने टिप्पणी की, जनसभा करने की अनुमति देने के बाद फिर उसे रद्द करना अस्पष्टता का उदाहरण है।

लेफ्ट फ्रांट की ओर से वकील विकासरंजन भट्टाचार्य ने कोर्ट में पैरवी की। उन्होंने कोर्ट में दावा किया कि शुरुआत में काछारी मैदान में जनसभा करने की अनुमति दी गई थी लेकिन एडीएम ने एक जून को इसे रद्द कर दिया लेकिन इस कार्यक्रम के लिए प्रचार-प्रसार कर लिया गया है।

नतीजतन, वाम मोर्चा ने अदालत का दरवाजा खटखटाया क्योंकि जनसभा अंतिम समय में रद्द होने वाली थी। दूसरी ओर, पुलिस ने दावा किया कि मैदान प्रबंधन अगर अनुमति नहीं दे तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती है।

जिला प्रशासन ने दावा किया कि मैदान के रख-रखाव के काम के लिए जनसभा की अनुमति रद्द कर दी गई थी। हालांकि, कोर्ट ने आखिरकार लेफ्ट पार्टी को इसकी इजाजत दे दी। न्यायाधीश मंथा ने कहा कि सीपीएम मंगलवार को दोपहर 3 से 7 बजे के बीच उस मैदान में जनसभा कर सकती है।