सुप्रीम कोर्ट में DA मामले की सुनवाई टली

वर्ष 2023 के जनवरी में हो सकती है सुनवाई

246

नई दिल्ली/कोलकाताः सुप्रीम कोर्ट में बंगाल के सरकारी कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते (DA) से जुड़े मामले की सुनवाई टल गई। न्यायाधीश  दीपंकर दत्ता और हृषिकेश राय की खंडपीठ के समक्ष बुधवार को मामले की सुनवाई होनी थी लेकिन कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त हुए दीपंकर दत्त खंडपीठ से हट गये।

नतीजतन  डीए मामले की सुनवाई नई पीठ के गठन तक के लिए स्थगित रहेगी। मामले की सुनवाई वर्ष 2023 के जनवरी महीने के तीसरे सप्ताह में हो सकती है।

इसे भी पढ़ेः प्राथमिक भर्ती मामलाः कलकत्ता हाईकोर्ट ने किया एक और TMC नेता को तलब

उल्लेखनीय है कि इस बीच न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी और हृषिकेश राय की खंडपीठ डीए मामले की सुनवाई कर रही थी लेकिन बाद में खंडपीठ का पुनर्गठन किया गया। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बताया गया था कि न्यायाधीश दत्ता और राय मामले की सुनवाई करेंगे। पिछली सुनवाई में प.बंगाल सरकार ने दलील दी थी कि डीए बकाया चुकाने से राज्य पर भारी बोझ पड़ेगा।

इधर, इस बीच न्यायाधीशों के बेंच कंपोजिशन को लेकर वकीलों का किसी एक पक्ष ने शिकायत की। इससे सुप्रीम कोर्ट असंतुष्ट  हो गया। इस बारे में वकील विकासरंजन भट्टाचार्य ने कहा कि शिकायत जिसने भी की है, उस पर हम खेद व्यक्त करते हैं लेकिन एक बार फिर डीए मामले की सुनवाई टल गयी।