Delhi Excise Policy Case: मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 3 अप्रैल तक बढ़ी

मनीष सिसोदिया की 14 दिनों की न्यायिक हिरासत बढ़ी

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नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की 14 दिनों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। बता दें कि अब सिसोदिया 3 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे।

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गौरतलब है कि मनीष सिसोदिया फिलहाल ईडी की हिरासत में हैं और उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई केस में न्यायिक हिरासत खत्म होने पर VC के जरिए कोर्ट में पेश किया। इस मामले में सीबीआई ने कहा है कि जांच अभी भी जारी है और अहम मोड़ पर हैं।

फिलहाल सिसोदिया अभी 22 मार्च तक वो ईडी की हिरासत में हैं। ईडी ने कोर्ट में कहा है कि उपराज्यपाल ने जब इस मामले की शिकायत की थी तो मनीष ने अपना फोन बदल लिया था लेकिन एजेंसी ने उनके मोबाइल डेटा को फिर निकाल लिया है। अब एजेंसी उनके मोबाइल और ईमेल से निकाले गए डेटा का एनालिसिस कर रही है और अभी मनीष से सवाल पूछने बाकी हैं।

वहीं, मनीष सिसोदिया के वकील ने कोर्ट में कहा कि ईडी ने पूर्व उपमुख्यमंत्री के खिलाफ किसी क्राइम को जिक्र नहीं किया है। ऐजेंसी को बताना चाहिए कि प्रोसीड ऑफ क्राइम क्या हुआ? उन्होंने ये भी कहा कि जब सीबीआई मामले में पूछताछ कर रही है तो ईडी को पूछताछ करने की क्या जरूरत है?  ईडी अब सीबीआई की प्रॉक्सी एजेंसी के रूप में काम कर रही है। इसके अलावा मनीष सिसोदिया ने कोर्ट को कहा है कि पिछले 7 दिनों की कस्टडी में उनसे रोजाना सिर्फ आधा घंटे तक ही पूछताछ हुई है।

बता दें कि जांच एजेंसी ने सिसोदिया को 9 मार्च को दिल्ली शराब नीति केस में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। इसके बाद 10 मार्च को सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। इससे पहले 26 फरवरी को सीबीआई ने उन्हें दिल्ली शराब नीति केस में 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। कोर्ट सिसोदिया की जमानत याचिका पर 21 मार्च को दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगी।