दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्निपथ योजना को ठहराया सही

सभी याचिकाओं को किया खारिज

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नई दिल्ली: अग्निपथ स्कीम पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इस योजना को सही ठहराया है। इस दौरान अग्निपथ स्कीम को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ लब्जों में कहा कि- अग्निपथ योजना सेना की बेहतरी और राष्ट्रहित में लिया गया फैसला है। इसलिए सरकार के फैसले में कोर्ट के दखल देने की कोई वजह नहीं दिखती।
इससे पहले 15 दिसंबर 2022 को कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं और केंद्र सरकार की दलीलें सुनने का बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसला सुरक्षित रखते हुए कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वो अपनी लिखित दलीलें दाखिल करें।
आपको बताते चलें कि 14 जून 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा की थी। इस घोषणा के साथ देश के कई राज्य रणभूमी में तब्दील हो गए थे। बिहार, MP, राजस्थान समेत 7 राज्यों में लगातार हिंसक प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन इतना व्यापक था कि कई राज्यों में ट्रेन, बसों और प्राईवेट वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। हरियाणा के रोहतक में सेना भर्ती की तैयारी कर रहे एक युवक ने तो सुसाइड तक कर लिया था। आनन-फानन में सेना के अधिकारियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हिंसा करने वाले छात्रों पर कार्रवाई की धमकी दी गई फिर जाकर हिंसा पर काबू पाया गया। लेकिन उस हिंसा के साथ नया राजनीतिक मुद्दा जन्म ले चुका था। अग्निपथ योजना को लेकर कई मामले कोर्ट में डाले गए।

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क्या है अग्निपथ योजना
सरकार द्वारा सेना में 4 साल के लिए बहाली हेतु लाई गई एक महत्वाकांक्षी योजना मानी जा रही है।
जिस पर सरकार 90 दिनों के भीतर सरकार एक्शन लेगी।
अग्निपथ भर्ती योजना के माध्यम से भारतीय सेनाओं को ज़्यादा युवा और नई तकनीकों में माहिर बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।
इस स्कीम की सहायता से सरकार सेना की औसत उम्र 32 साल से 26 साल करने की कोशिश हो रही है।
इसके तहत भविष्य में मेरिट और संगठन की ज़रूरत को देखते हुए 25 प्रतिशत तक अग्निवीर सैनिकों को सेना में 4 वर्ष की सेवा के बाद भी रिटेन किया जाएगा। जो लोग 4 वर्ष बाद बाहर हो जायेंगे उनके लिए किसी तरह की पेंशन की सुविधा नहीं है।
कौन-कौन कर सकेंगे आवेदन
अग्निपथ योजना के तहत भर्ती में ITI- पॉलिटेक्निक पास आउट आवेदन कर सकेंगे।
अग्निपथ योजना के तहत युवा जिनकी उम्र 17.5 साल से लेकर 21 साल है वे आवेदन कर सकते हैं।
विपक्ष रहा है हमलावर
अग्निपथ योजना आने के बाद से केंद्र सरकार लगातार इसका बचाव कर रही तो दूसरी तरफ विपक्ष लगातार इसको लेकर हमलावर नजर आ रहा है। संसद में राहुल गांधी ने तो इसे एनएसए अजीत डोभाल तक की योजना बताकर हमला बोला था। अब देखना होगा दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष किस तरह प्रतिक्रिया देता है।