7 साइबर अपराधियों को देवघर कोर्ट ने दी सजा, साथ ही 47 जुर्माना और 2 को उम्रकैद

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शिखा झा

देवघर : साइबर क्राइम का गढ़ झारखंड कहलाता है। इसे लेकर प्रशासन कभी कुछ करने से नहीं चूकता। देवघर कोर्ट ने शनिवार को भी सात युवकों को साइबर क्राइम का दोषी पाया। मामले की सुनवाई संजीव भाटिया के नेतृत्व वाले एडीजे II साइबर एक्ट स्पेशल कोर्ट में पहले ही हो चुकी है। दोषी करार युवकों को अलग-अलग सजाएं दी गई एवं जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि देवघर कोर्ट में शनिवार को साइबर क्राइम मामले में सात अभियुक्तों को सजा सुनाई गई। दो अपराधी कृष्णा यादव एवं विराट कुमार उर्फ लालू मंडल को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। वही इन दोनों पर 46.50 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। मामले में तीन अन्य लोगों को 10 साल की सजा मिली है। जिसमें दिनेश कुमार, मुकेश मंडल और राजू मंडल भी शामिल हैं। इन तीनों पर 21-21 लाख का जुर्माना लगाया गया है।

 

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घटना 15 मई, 2020 की बताई गई है

अजीत मंडल और चेतलाल मंडल को भी दोषी पाया गया और अदालत ने 7 साल की जेल की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 9 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। बैंक कर्मचारी बनकर ये सभी साइबर अपराधी केवाईसी अपडेट की आड़ में लोगों से ठगी करते थे। उन्हें पुलिस ने नकली सिम कार्ड, एटीएम क्लोन मशीन और एटीएम के साथ पाया। जिसे कोर्ट में पेश किया गया। इस मामले में कोर्ट ने कुल सात लोगों को सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त, रुपये का जुर्माना। 57 लाख का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर सजा बढ़ाई जाएगी। बता दें कि मामला दर्ज होने के समर्थन में देवघर साइबर थाने के उपनिरीक्षक राजेंद्र प्रसाद ने गवाही दी। घटना 15 मई, 2020 की बताई गई। अभियोजन पक्ष के 15 गवाहों ने मामले की सुनवाई के दौरान गवाही दी।