24 दिसंबर को होगी टेट परीक्षा  :  हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट से दिलीप घोष को लगा झटका

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कोलकाता, सूत्रकार : कलकत्ता हाईकोर्ट ने प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट (टीईटी) की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया है। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने मंगलवार को कहा कि टीईटी निर्धारित तिथि पर आयोजित होगा। उन्होंने कहा कि कोलकाता पुलिस को ट्रैफिक जाम की समस्या को देखना होगा। यह सुनिश्चित किया जाए कि अभ्यर्थियों को कोई कठिनाई न हो। इसके लिए परिवहन विभाग को यह देखना चाहिए कि पर्याप्त संख्या में बसें हों।

कोलकाता में 5 और राज्य में कुल 773 परीक्षा केंद्र हैं। कोर्ट का मानना ​​है कि गीतापाठ कार्यक्रम का कोलकाता को छोड़कर राज्य के बाकी हिस्सों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 24 दिसंबर को ब्रिगेड में प्रधानमंत्री का गीता पाठ कार्यक्रम के दिन ही टेट परीक्षा होगी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि परीक्षा की तारीख बदलना संभव नहीं है।

मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इस पर बाद में विचार किया जाएगा। इस मामले को लेकर बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने एक मामला दायर किया था। दिलीप के वकील ने कोर्ट में कहा कि 10 दिसंबर को परीक्षा की तारीख तय की गयी थी। बाद में तारीख बदलकर 24 दिसंबर कर दी गई। उस दिन कोलकाता में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है इसलिए परीक्षा तिथि में बदलाव किया जाना चाहिए।

इसके अलावा एक छात्र ने भी केस दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि वह गीता पाठ कार्यक्रम में जाना चाहते हैं, इसलिए टेट का दिन बदल दिया जाए। कोर्ट ने उसका भी आवेदन खारिज कर दिया गया। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि संबंधित अधिकारियों ने परीक्षा तिथि तय कर ली है। कोर्ट यहां दखल नहीं देगा। इसके बजाय, पीठ ने कोलकाता पुलिस और परिवहन विभाग को उचित व्यवस्था करने को कहा है।

इससे पहले प्राथमिक शिक्षा बोर्ड ने 10 दिसंबर को प्राइमरी टेट दिवस की घोषणा की थी। बताया गया कि परीक्षा उस दिन दोपहर 12 बजे से 2.30 बजे तक होगी। बाद में बोर्ड ने कहा कि परीक्षा 10 दिसंबर के बजाय 24 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। हालांकि, बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि परीक्षा के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि, नोटिफिकेशन में इस बदलाव की वजह की जानकारी नहीं दी गई है। केवल इतना कहा गया है कि यह निर्णय अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण लिया गया है।