अधिवक्ता राजीव कुमार और अमित अग्रवाल की डिस्चार्ज पिटीशन कोर्ट ने की खारिज

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रांची: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी अधिवक्ता राजीव कुमार और व्यवसायी अमित अग्रवाल द्वारा दायर डिस्चार्ज अर्जी पर गुरुवार को विशेष ईडी जज पीके शर्मा की अदालत ने अपना आदेश सुनाया है। इन दोनों आरोपियों की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी गई है। 27 अप्रैल को दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। इन दोनों ने आरोप तय होने से पहले मामले में खुद को निर्दोष बताते हुए कोर्ट से आरोपमुक्ति की अर्जी दाखिल की थी। बता दें कि ईडी ने 13 अक्टूबर 2022 को राजीव कुमार और अमित अग्रवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।अब उनके खिलाफ मामले में आरोप तय किए जाने हैं। आपको बता दें कि कोलकाता पुलिस के एआरएस विभाग ने वकील राजीव कुमार को 31 जुलाई की रात 50 लाख नकद समेत हैरिसन स्ट्रीट स्थित व्यवसायिक परिसर से गिरफ्तार किया था। बाद में ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। जिसमें अमित अग्रवाल को भी आरोपी बनाया गया था। अमित अग्रवाल और राजीव कुमार फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं।

 

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