लालन शेख मामले में CID जांच से असंतुष्ट हाईकोर्ट, लगायी फटकार

सीआईडी के डीआईजी को जांच का दिया निर्देश

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कोलकाता : बीरभूम के रामपुरहाट में सीबीआई के अस्थायी कैंप में बगटुईकांड के मुख्य आरोपी लालन शेख की मौत के मामले की सीआईडी जांच को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने असंतोष जताया है। शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश जय सेनगुप्ता ने सीआईडी के डीआईजी को घटना की जांच का निर्देश दिया है।

वहीं हाईकोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी की कि लालन की पत्नी ने गंभीर आरोप लगाये हैं लेकिन बावजूद इसके उसका ही बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया। वह मानसिक रूस से टूट गयी है और उसे रोजाना कोर्ट आना पड़ रहा है। कोर्ट ने सवाल किया कि लालन की पत्नी को सीबीआई अधिकारियों का फोन नंबर कैसे मिला? इसकी भी जांच होनी जरूरी है।

हालांकि सीबीआई अधिकारियों को दिया गया रक्षाकवच यानि कड़ी कार्रवाई नहीं होने के निर्देश को फिर बहाल रखा गया है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने पहले निर्देश दिया था कि लालन की मौत की जांच सीआईडी ही करेगा।

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बयान लेने के दौरान वीडियोग्राफी करनी होगी। वहीं सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई पर भी रोक लगायी गयी थी। हाईकोर्ट के निर्देश पर ही जांच चल रही थी। दूसरी तरफ इस मामले को लेकर एक जनहित याचिका चीफ जस्टिस श्रीवास्तव और जस्टिस भारद्वाज के डिवीजन बेंच में केंद्र के वकील धीरज त्रिवेदी ने दाखिल की थी। इस याचिका में राज्य के खिलाफ एक साथ कई आरोप लगाये गये थे। जिसमें बताया गया था कि जांच के नाम पर सीबीआई अधिकारियों को परेशान किया जा रहा है।

सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर के पीछे सीआईडी और राज्य पुलिस की कोई मंशा है। जनहित याचिका में इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने का आवेदन किया गया था लेकिन इस याचिका को खारिज कर दिया गया था और मामले की जांच का जिम्मा सीआईडी के हाथ में ही रहने के निर्देश को बहाल रखा गया था।

वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार कमीशन ने स्वत: स्फूर्त मामले की जांच शुरू की है। मालूम हो कि गत 12 दिसंबर यानि सोमवार की शाम 4.30 बजे लालन शेख का शव सीबीआई के अस्थायी कैंप के बाथरूम में फंदे से झूलता हुआ पाया गया था।

इस घटना को लेकर लालन की पत्नी रेशमा बीबी ने सीबीआई के डीआईजी सहित 7 अधिकारियों के खिलाफ हत्या सहित कई धाराओं में एफआईआर दर्ज कराया है। इसी मामले की जांच सीआईडी कर रहा है।