संदेशखाली मामला : जिला कोर्ट ने पुलिस से मांगी विस्तृत रिपोर्ट
ईडी अधिकारियों पर हमले के मुख्य आरोपी शारजहां शेख ने फिर दी जमानत की याचिक
कोलकाता, सूत्रकार : उत्तर 24 परगना जिले की एक निचली अदालत ने संदेशखाली में ईडी अधिकारियों और सीआरपीएफ जवानों पर हमले के मास्टरमाइंड और फरार तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर महत्वपूर्ण सुनवाई से पहले शनिवार को एक विस्तृत रिपोर्ट पुलिस से मांगी है। बता दें कि 26 फरवरी से शेख शाहजहां फरार है।
निचली अदालत ने इस मामले में बशीरहाट जिला पुलिस अधिकारियों से केस डायरी भी मांगी है, जिनके अधिकार क्षेत्र में संदेशखली आता है, जहां 5 जनवरी को ईडी और सीआरपीएफ कर्मियों पर हमला हुआ था।
बरासात कोर्ट में संदेशखाली हमले के फरार मास्टरमाइंड ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। इससे पहले एक विशेष अदालत ने फरार टीएमसी नेता की पहली अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उनके वकील ने बारासात की निचली जिला अदालत में याचिका दायर की थी।
इस बीच शनिवार को शाहजहां के वकील को ईडी के खिलाफ तय किए गए आरोपों के विवरण के बारे में कोलकाता में पीएमएलए की विशेष अदालत को अपडेट करना है। ईडी ने फरार तृणमूल कांग्रेस नेता को दूसरी नोटिस जारी कर उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा और अगले सप्ताह तक केंद्रीय एजेंसी के सॉल्टलेक स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स में हाजिर होने का आदेश दिया है। इससे पहले भी शाहजहां ने ईडी के नोटिस को नजरअंदाज कर दिया था। ईडी ने उसे 29 जनवरी की सुबह 11 बजे तक कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा था। इसके बजाय टीएमसी नेता ने अग्रिम जमानत के लिए दो अलग-अलग अदालतों का रुख किया था।
गौरतलब है कि इस घटना को हुए कुल 29 दिन बीत चुके हैं जब शाहजहां के आवास के सामने ईडी और सीआरपीएफ अधिकारी पर हमला हुआ था और वह भागने में सफल रहा था। इससे पहले ईडी ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया था। इस आशंका के चलते कि वह पड़ोसी देश बांग्लादेश न भाग जाए। क्योंकि आरोपी का घर भारत के साथ इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा से बहुत करीब है।