दुल्लू के क्रिमिनल रिवीजन याचिका की सुनवाई हाईकोर्ट में हुई

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रांची : पुलिस हिरासत से एक वारंटी को छुड़ाने के मामले में सजायाफ्ता भाजपा विधायक दुल्लू महतो की क्रिमिनल रिवीजन याचिका की सुनवाई मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई।

सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि दुल्लू महतो ने सोमवार को धनबाद की निचली अदालत में सरेंडर कर दिया है। उनकी ओर से इस मामले में हस्तक्षेप याचिका  दाखिल की जाएगी।

जिसमें उनकी जमानत की गुहार लगाई जाएगी। जिस पर हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की कोर्ट ने मामले की सुनवाई 17 जनवरी निर्धारित की है।

बीते 12 दिसंबर को सरेंडर से छूट को लेकर दुल्लू  महतो के एरान पीटिशन को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। साथ ही दुल्लू महतो को 4 सप्ताह में निचली अदालत में सरेंडर करने का निर्देश दिया था। इसके बाद बीते सोमवार को ढुल्लू महतो ने धनबाद के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव की कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अखोरी अविनाश, अजय शाह ने पेरवी की. बता दे कि विधायक दुल्लू महतो को सरकारी कार्य में बाधा डालने और पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ने के मामले में दोषी करार देते हुए अक्टूबर 2019 को धनबाद की अनुमंडलाधिकारी शिखा अग्रवाल की अदालत ने 18 महीने की सजा सुनाई थी।

क्या है मामला

ढुल्लू महतो पर पर पुलिस अभिरक्षा से वारंटी राजेश गुप्ता को छुड़ाने का आरोप था। विधायक और विधायक समर्थकों द्वारा वारंटी को छुड़ाने के क्रम में बरोरा के तत्कालीन थाना प्रभारी आरएन चौधरी की वर्दी भी फट गई थी। इस मामले में विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ बरोरा के तत्कालीन थाना प्रभारी आर एन चौधरी ने कतरास थाना में कांड संख्या- 120/13 दर्ज कराई थी।

 

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