जस्टिस सिंहा की फटकार सुनकर फिर HC में पेश हुए ED अधिकारी

आदेश पर पुनर्विचार करने की लगाई गुहार

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कोलकाता : ईडी के सहायक निदेशक स्तर के एक अधिकारी जिन्हें जांच में लापरवाही बरतने के आरोप में कलकत्ता हाईकोर्ट की न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने हटा दिया था, उन्होंने दोबारा कोर्ट का रुख किया है। उक्त अधिकारी ने फैसले पर पुनर्विचार की अर्जी लगाई है। वह अभिषेक बनर्जी से संबंधित भर्ती मामले से जुड़ी जांच का जिम्मा लंबे समय से संभाल रहे थे। केंद्रीय जांच एजेंसी के इस अधिकारी को 17 तारीख की शुरुआत में कलकत्ता हाईकोर्ट के जज सिन्हा ने भरी सभा में फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा कि आप जांच करने में सक्षम नहीं हैं, आप में आत्मविश्वास की कमी है।

इसके बाद उन्होंने ईडी को अधिकारी को राज्य के सभी मामलों से हटाने का निर्देश दिया। वहीं, अधिकारी कोर्ट पहुंचे। उन्होंने अनुरोध किया कि न्यायाधीश अपने आदेश पर पुनर्विचार करें। उन्हें राज्य के अन्य मामलों के प्रभार से नहीं हटाया जाना चाहिए भले ही उन्हें भर्ती मामलों की जांच से हटा दिया जाए।

ईडी के सहायक निदेशक का नाम मिथिलेश कुमार मिश्रा है। 29 सितंबर को जस्टिस सिन्हा ने उन्हें राज्य के सभी मामलों की जांच के प्रभार से हटाने का आदेश दिया था। इससे पहले 25 सितंबर को इस मामले में मिथिलेश को जज ने फटकार लगाई थी।

हाई कोर्ट के आदेश पर ईडी ने तृणमूल सांसद अभिषेक की संपत्ति का ब्योरा कोर्ट को सौंपा था। जस्टिस सिन्हा ने उस बयान पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने ईडी की विशेष जांच टीम (एसआईटी) के मुख्य अधिकारी मिथिलेश की जांच पर सवाल उठाया था।