कोलकाता: कलकत्ता हाईकोर्ट ने कालीघाट के काकू उर्फ सुजयकृष्ण भद्र की याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने आवाज के नमूनों की जांच पर रोक लगाने के लिए एक याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। गुरुवार को तीर्थंकर घोष की एकल पीठ ने निचली अदालत के आदेश पर ईडी को कालीघाट के काकू की आवाज के नमूने इकट्ठा करने के निर्देश दिए। जांच के लिए कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा। हाईकोर्ट के मुताबिक, जांच के इस चरण में अदालत नमूनों के संग्रह पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहती है। हालांकि, कोर्ट इस बात पर विचार करेगा कि इस सैंपल को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं।
सुजयकृष्ण के वकील किशोर दत्ता ने गुरुवार को पूछा कि इस तरह से आवाज के नमूने एकत्र करने और परीक्षण का आदेश नहीं दिया जा सकता है। यह कानूनी रूप से स्वीकार्य है या नहीं, यह संदिग्ध है। निचली अदालत ने ईडी को स्कूल भर्ती जांच में आवाज के नमूने इकट्ठा करने का निर्देश दिया था। गृह मंत्रालय विशेष परिस्थितियों में या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में आवाज के नमूने एकत्र करने की अनुमति देता है।
हो सकता है कि यह आदेश जांच की जरूरत के मद्देनजर दिया गया हो। यह अदालत नमूनों के अवैध संग्रह पर एक राय रख सकती है। लेकिन जांच के लिए आवश्यक किसी भी नमूने के संग्रह के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके अलावा, न्यायमूर्ति घोष ने कहा कि यह सवाल उठ सकता है कि क्या इसे सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं। लेकिन ईडी आवाज के नमूने इकट्ठा कर सकता है।