नई दिल्ली। EPFO ने 20 फरवरी 2023 को गाइडलाइंस जारी किया, इस गाइडलाइंस के मुताबिक वैसे कर्मचारी जो ईपीएस स्कीम के तहत ज्यादा पेंशन पाने के हकदार थे लेकिन उन्होंने उसके लिए आवेदन नहीं किया था अब ज्यादा पेंशन पाने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
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बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत अधिक पेंशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के मुताबिक 3 मार्च 2023 तक ज्यादा पेंशन पाने के लिए आवेदन किया जा सकता है।
ईपीएफओ(EPFO) ने बताया कि इसके लिए एम्पलॉय और एम्पॉयर दोनों संयुक्त रूप से आवेदन कर सकेंगे। दरअसल 22 अगस्त 2014 के ईपीएस (EPS) संशोधन ने पेंशन योग्य वेतन सीमा को 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपये महीने कर दिया गया था। साथ ही कर्मचारियों और उनके एम्पलॉयर को ईपीएस में उनके वास्तविक वेतन का 8.33 फीसदी योगदान करने की अनुमति दी थी। नवंबर, 2022 में उच्चतम न्यायालय ने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 को बरकरार रखा था।
यहीं नहीं ईपीएफओ(EPFO) ने एक कार्यालय आदेश में अपने फील्ड कार्यालयों द्वारा ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म से निपटने के बारे में जानकारी दी है। ईपीएफओ ने कहा कि एक सुविधा दी जाएगी, जिसके लिए जल्द ही यूआरएल (यूनिक रिसोर्स लोकेशन) बताया जाएगा। इसके मिलने के बाद रिजनल पीएफ कमिश्वर व्यापक सार्वजनिक सूचना के लिए नोटिस बोर्ड और बैनर के जरिये जानकारी देंगे। यहीं नहीं ऑर्डर के मुताबिक, प्रत्येक आवेदन को पंजीकृत किया जाएगा, डिजिटल रूप से लॉग इन किया जाएगा और आवेदक को रसीद संख्या दी जाएगी।
आगे यह भी कहा गया है कि संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय के प्रभारी अधिकारी उच्च वेतन पर संयुक्त विकल्प के प्रत्येक मामले की जांच करेंगे। इसके बाद आवेदक को ई-मेल/डाक के जरिये और बाद में एसएमएस के जरिये फैसले की जानकारी दी जाएगी।