सीसीएल के पूर्व अधिकारी को तीन साल की सजा

सीबीआई कोर्ट ने सुनाया फैसला

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एक लाख रुपये का जुर्माना भी
रांची : आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में सीसीएल के पूर्व अधिकारी धनेश प्रसाद को सीबीआई कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उन पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

रांची सीबीआई की विशेष अदालत ने यह फैसला सुनाया है। धनेश प्रसाद के खिलाफ 36 लाख रुपये आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप सिद्ध हुआ है।

अदालत में चली सुनवाई के दौरान सीबीआई ने आरोपों को साबित करने के लिए 41 गवाहों का बयान दर्ज करवाया। गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

 

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