रांची : एंटी करप्शन ब्यूरो की विशेष अदालत ने एक्साइज विभाग के दारोगा विश्वनाथ राम को दोषी करार दिया है। विश्वनाथ राम को कोर्ट 9 दिसंबर को सजा सुनायेगा।
वहीं इसी केस के सह आरोपी उत्पाद विभाग के सिपाही रामलखन राय को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
25 मार्च 2014 को कचहरी चौक स्थित एक चाय की दुकान से दोनों आरोपियों को 40 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया था।
गिरफ्तारी से एक दिन पूर्व शिकायतकर्ता प्रवीण कुमार ने घूस की मांग को लेकर एसीबी के एसपी से शिकायत की थी।
अपनी शिकायत में उन्होंने कहा था कि पिस्का मोड़ में उनकी लाइसेंसी शराब दुकान है। 245 पेटी शराब का परमिट जारी करने के एवज में एक्साइज विभाग के एडिशनल कमिश्नर अरविंद कुजूर ने उनसे घूस की मांग की है।
उन्होंने आरोपियों से मिलने को कहा। जब शिकायतकर्ता उससे कचहरी चौक स्थित चाय की दुकान में मिला, तो उनसे 90 हजार रुपये घूस मांगी गई।
एसीबी की टीम ने मौके पर एक्साइज विभाग के दारोगा विश्वनाथ राम को 40 हजार रुपये घूस लेते पकड़ा था।
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह प्रस्तुत किए गए थे। जिसके आधार पर अदालत ने एक आरोपी को दोषी और साक्ष्य के अभाव में एक आरोपी को बरी किया है।
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