रांची : रांची के तत्कालीन वन बंदोबस्त पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) में प्राथमिक दर्ज की गयी है। राजेंद्र प्रसाद पर अनुचित लाभ के लिए पद का दुरुपयोग करने का आरोप है। राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ पद का दुरुपयोग करते हुए मुआवजा निष्पादन के निपटारा के एक मामले में छह करोड़ 31 लाख 36 हजार 677 रुपये का भुगतान नियम विरुद्ध करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है।मामले को लेकर एसीबी ने कांड संख्या 5/2023 दर्ज किया है। मामले के सूचक एसीबी के इंस्पेक्टर विधा प्रसाद सिंह है। राजेंद्र प्रसाद सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, दुमका के पद से सेवानिवृत हुए हैं।
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मामले में एसीबी ने उन पर पद का दुरुपयोग करते हुए मुआवजा निष्पादन की निपटारा में नियम विरुद्ध भुगतान करने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर पहले एसीबी ने पीई दर्ज की थी। पांच मुआवजा वादों की सुनवाई के क्रम में आवेदकों के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित वंशावली के अनुसार कुल राशि को छह बराबर बांटने की कार्रवाई की गई है। नियमानुसार संबंधित उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी की ओर से निर्गत वंशावली प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही वादों के संबंध में निर्णय लेना विधिसम्मत था, जो नहीं किया गया।