कांग्रेस की पूर्व विधायक ममता देवी को हजारीबाग केस में मिली जमानत
रामगढ़ की पूर्व कांग्रेस विधायक ममता देवी को हजारीबाग मामले में जमानत मिल गई है. 31 मार्च को रामगढ़ मामले की सुनवाई होगी.
सूत्रकार, शिखा झा
रांची : रामगढ़ की पूर्व कांग्रेस विधायक ममता देवी को हजारीबाग मामले में जमानत मिल गई है। रामगढ़ मामले में सुनवाई 31 मार्च को होगी. गौरतलब है कि गोली चलाने के दो अलग-अलग मामलों में रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी को सजा सुनाई गई थी, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. सोमवार को हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई और हजारीबाग मामले में पूर्व विधायक को जमानत मिल गई.
याचिका की सुनवाई 31 मार्च को निर्धारित की गई है।
रामगढ़ मामले की सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर 31 मार्च को सुनवाई होगी. बता दें कि हाईकोर्ट के जज जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील भोलानाथ ओझा ने राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व किया. फरवरी 2016 में गोला फायरिंग कांड हुआ था.
ममता देवी ने सजा का विरोध किया था।
पूर्व विधायक ममता देवी को रामगढ़ व हजारीबाग के सिविल कोर्ट से सजा मिल चुकी है. गोला फायरिंग मामले की सुनवाई हजारीबाग की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने 13 दिसंबर 2022 को की थी और भाजपा नेता राजीव जायसवाल को 4 जनवरी 2022 को 2-2 साल की सजा सुनाई गई थी. ममता देवी की ओर से इसी मामले में चुनौती याचिका दाखिल की गई थी.गौरतलब है कि दिसंबर में सजा सुनाए जाने के बाद ममता देवी की विधान सभा की सदस्यता समाप्त हो गई थी. फरवरी में, उनकी सदस्यता से खाली हुई सीट को भरने के लिए उपचुनाव हुआ, और एनडीए की सुनीता चौधरी जीत गईं.
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