गुजरात हाई कोर्ट का आदेश, पीएम की डिग्री प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं

केजरीवाल पर लगा 25 हजार रुपए का जुर्माना

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निशा मिश्रा

नई दिल्ली । सीएम ने पीएम की डिग्री के प्रमाण पत्र का विवरण मांगा तो सीएम को देना पड़ा जुर्माना, वो भी 1 या 2 हजार नहीं बल्कि पूरे 25 हजार रुपए का जुर्माना।

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अब ये पीएम कौन हैं ये तो सब जानते हैं पर सीएम हमारे केजरीवाल जी हैं, जिन्होंने जोश-जोश में पीएम से उनकी शिक्षा पर ही सवाल खड़ा कर दिया। फिर क्या था 56 इंच का सीना रखने वाले मोदी की ओर से किसी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि अरविंद केजरीवल को 25,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

आइए जानें क्या है पूरा मामला…

प्रधानमंत्री की डिग्री मांगे जाने के मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को उनकी ग्रेजुएशन की डिग्री का प्रमाणपत्र देने की आवश्यकता नहीं है। जस्टिस बीरेन वैष्णव ने मुख्य सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पीएमओ के जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) और गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के पीआईओ को पीएम मोदी की डिग्री का विवरण देने का निर्देश दिया गया था।

अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। सीएम ने पीएम के डिग्री प्रमाण पत्र का विवरण मांगा था। हाई कोर्ट के फैसले के बाद सीएम अरविंद केजरीवल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

उन्होंने ट्वीट कर कहा, क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके PM कितना पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का ज़बरदस्त विरोध किया। क्यों? और उनकी डिग्री देखने की माँग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जायेगा? ये क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे PM देश के लिए बेहद ख़तरनाक हैं। अब केजरीवाल साहब की ये हरकतें देखकर वो कहावत याद आ रही है कि आ बैल मुझे मार।