पारा शिक्षकों की याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज

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रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने टेट पास पारा शिक्षकों के समायोजन से जुड़े मामले पर शुक्रवार को अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए पारा शिक्षकों की याचिका खारिज कर दी है।

हाईकोर्ट के इस फैसले से पारा शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई पूरी होने के बाद पहले अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने इस पूरे मामले की सुनवाई की है।

प्रार्थी सुनील कुमार यादव एवं अन्य के द्वारा करीब 111 याचिकाएं पारा शिक्षकों के सहायक शिक्षक के रूप में वेतन और नियमितिकरण के मामले में हाईकोर्ट में दाखिल की गयी है। याचिका में कहा गया है कि पारा शिक्षक 15 वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं

। वे शिक्षक पद की अहर्ता भी पूरी करते हैं। याचिका में मुख्य मांग यह की गई है कि राज्य सरकार उनकी सेवा स्थाई करे और उन्हें सहायक शिक्षक के पद पर समायोजित करे।

 

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