नक्शा पास करने में अवैध वसूली पर हाईकोर्ट गंभीर, लिया स्वतः संज्ञान

एक दिसंबर को होगी सुनवाई

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रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के नगर निकायों में नक्शे स्वीकृति में पैसों के खेल से संबंधित खबर रांची के समाचार पत्र में छपने के आधार पर मामले में स्वत संज्ञान लिया है।

हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने इस मामले को एलपीए 132 / 2012 के साथ टैग करने का निर्देश दिया है।

साथ ही मामले की सुनवाई 1 दिसंबर निर्धारित की है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आरआरडीए एवं रांची नगर निगम के अधिवक्ता को बुलाकर उनसे नक्शा स्वीकृति के मामले में जानकारी मांगी।

कोर्ट ने 1 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन को उपस्थित रहने का भी निर्देश दिया है।

बता दें कि 20 – 30 रुपए प्रति वर्ग फीट चढ़ावा, तब पास होता है नक्शा शीर्षक से यह खबर छपी हुई है। इसमें कहा गया है की राज्य के नगर निकायों में नक्शा स्वीकृति के लिए अधिकतम शुल्क 8 रुपया प्रति वर्ग फीट है लेकिन निकायों में तय शुल्क के अलावा 30 रुपए प्रति वर्ग फीट तक चढ़ावा देकर नक्शा की स्वीकृति प्राप्त किया जाता है।

नगर निकायों में नक्शा स्वीकृति के हर चरण पर चढ़ावे की रकम फिक्स कर दी गई है।

 

 

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