रांची : झारखंड हाई कोर्ट से चाईबासा जिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दिये गये बयान के मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को मिली राहत बरकरार है।
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस गौतम चौधरी की अदालत में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई की तिथि निर्धारित की थी लेकिन किसी कारणवश सुनवाई टल गई।
अगली सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के अधिवक्ता अदालत के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे। अब मामले की सुनवाई अगले सप्ताह हो सकती है। मामले में वादी राहुल गांधी की ओर से हस्तक्षेप याचिका दाखिल नहीं हो सकी थी।
उल्लेखनीय है कि यह मामला वर्ष 2019 में कांग्रेस के अधिवेशन में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी की टिप्पणी से जुड़ा है। राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है।
यह भाजपा में ही संभव है। इसे लेकर भाजपा नेता प्रताप कुमार ने चाईबासा कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायतवाद दर्ज कराई थी, जिस पर चाईबासा कोर्ट ने संज्ञान ले लिया था। इसी संज्ञान आदेश को राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
शिकायतकर्ता भाजपा नेता प्रताप कुमार ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करते हुए कहा है कि अमित शाह के खिलाफ जितने भी केस थे, उनमें से बरी हो चुके हैं। ऐसे में राहुल गांधी की ओर से कैसे ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है।
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