सुप्रीम कोर्ट में हुई आईएएस पूजा सिंघल की जमानत पर सुनवाई

ईडी ने दस्तावेज वेरिफिकेशन के लिए मांगा समय

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रांची : सुप्रीम कोर्ट में आज मनरेगा घोटाले की आरोपी झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से दस्तावेज वेरिफिकेशन के लिए समय की मांग की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अब इस मामले में 10 फरवरी को सुनवाई होगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को एक माह की अंतरिम जमानत दी थी, जिसके बाद उन्होंने 4 फरवरी को निचली अदालत में सरेंडर किया था और यहां से उन्‍हें वापस जेल भेज दिया गया।

गौरतलब है कि बीते 4 जनवरी को पूजा करीब आठ महीने जेल में बिताने के बाद बिरसा मुंडा केंद्रीय कारावास से एक महीने की जमानत पर रिहा हुई थी। इस दौरान उनके पति अभिषेक झा उन्‍हें लेने के लिए आए थे, जिनके साथ कार में बैठकर वह रवाना हुई थी। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने पूजा को यह जमानत उनकी बेटी के स्‍वास्‍थ्‍य को देखते हुए दी थी ताकि इस दौरान वह उसके साथ रहकर उसकी देखभाल कर सके।

बीते शनिवार को जमानत की अवधि खत्‍म होने पर पूजा ने ईडी कोर्ट में सरेंडर किया और वहां से अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया। इस दिन पूजा दोपहर करीब तीन बजे कोर्ट पहुंची। फिर सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें सुरक्षा के साथ जेल भेज दिया गया। बताते चलें कि ईडी खूंटी में हुए मनरेगा घोटाला मामले की जांच कर रही है।

पिछले साल छह मई को ईडी ने पूजा सिंघल और उनके पति के सरकारी आवास सहित झारखंड, बंगाल, बिहार, हरियाणा और राजस्थान में कुल 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान नकद सहित आय से अधिक संपत्ति से जुड़े कई कागजात बरामद किए जाने के बाद पूजा को 11 मई को गिरफ्तार किया गया था। इतना ही नहीं, पूजा सिंघल के सहयोगी सीए सुमन कुमार के यहां से भी ईडी को 19 करोड़ रुपये बरामद हुए थे।