देवघर में धारा 144 एवं शिव बारात के मार्ग में परिवर्तन के खिलाफ दाखिल याचिका पर शुक्रवार को होगी सुनवाई

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रांची : देवघर में धारा 144 और शिव बारात के मार्ग में बदलाव के खिलाफ सांसद निशिकांत दुबे की ओर से दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। गुरुवार को उनके अधिवक्ता ने इस मामले में तत्काल सुनवाई का विशेष उल्लेख किया।

जिसे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने स्वीकार कर लिया। गौरतलब है कि यह मामला पिछले 2 दिनों से सुर्खियों में है। दरअसल, देवघर एसडीओ दीपंकर चौधरी की ओर से जारी आदेश में जिले में महाशिवरात्रि के दिन 18 फरवरी को कुछ इलाकों में धारा 144 लगाने की घोषणा की गई है। साथ ही महाशिवरात्रि के दिन निकाली जाने वाली शिवबारात का रूट भी तय कर लिया है। एसडीपीओ ने कहा है कि शिव बारात जिला प्रशासन द्वारा तय मार्ग से ही निकलेगी। इस फैसले के खिलाफ गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

बता दें कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने न सिर्फ जिला प्रशासन के आदेश का विरोध किया बल्कि खुद जिला प्रशासन द्वारा तय किए गए रास्ते पर भी चले। उन्होंने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि जब मेरी गाड़ी यहां से गुजरने में इतना समय ले रही है तो शिवबारात यहां से कैसे गुजरेगी। उन्होंने इसे सरकार के इशारे पर लिया गया तुष्टीकरण का फैसला बताया।

उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार देवघर डीसी के माध्यम से यह सब करवा रही है निशिकांत दुबे ने कहा था कि मैं इसके लिए कोर्ट जाऊंगा। उधर, देवघर में 144 लगाने और शिव बारात का रूट बदलने को लेकर बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने भी राज्य सरकार पर निशाना साधा।

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार तुष्टिकरण के लिए ओछी राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें शिव के लिए आमरण अनशन करना है तो वह भी करेंगे।

 

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