रांची : जेल में बंद चर्चित कारोबारी प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट में दोनों पक्षों की दलील पूरी हो गई।
दलील पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले में ईडी की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया था। प्रेम प्रकाश की ओर से वरीय अधिवक्ता विकास पाहवा और प्रभाव राली ने इस मामले में पैरवी की।
उल्लेखनीय है कि प्रेम प्रकाश सहित तीन के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्डिंग मामले में आरोप पत्र पूर्व में ही दाखिल कर दिया है।
ईडी पूर्व में ही प्रेम प्रकाश से 12 दिनों तक दो बार रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है।
ईडी ने अवैध खनन के मामले में प्रेम प्रकाश के 16 ठिकानों पर पहले छापेमारी की थी और बाद में 25 अगस्त को ईडी ने प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार किया था।
ईडी की टीम ने प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर हुई छापेमारी के दौरान अरगोड़ा स्थित आवास से दो एके-47 और 60 गोलियां बरामद की थी। इसके अलावा कई अवैध संपत्तियों व कोयला कारोबार से जुड़े दस्तावेज बरामद किए थे।
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