सूचना आयुक्त समेत 12 संवैधानिक संस्थाओं में अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पदों पर नियुक्ति मामले में आज हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

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रांची : सूचना आयुक्त समेत 12 संवैधानिक संस्थाओं में अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पदों की नियुक्ति मामले की आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि राज्य सूचना आयुक्त, लोकायुक्त की नियुक्ति का मामला कैबिनेट के पास विचाराधीन है. लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड में लगी आचार संहिता की वजह से नियुक्ति नहीं हो पाई थी. चूंकि अब आचार संहिता खत्म हो गई है तो ऐसे में नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी. मामले में अगली सुनवाई के लिए 1 जुलाई की तिथि निर्धारित की गई है. मामले में राजकुमार की अवमानना याचिका में प्रार्थी की तरफ से कोर्ट को बताया गया था कि साल 2020 में हाईकोर्ट ने सूचना आयुक्तों कि नियुक्ति से संबंधित एक याचिका को राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद निष्पादित कर दिया था. उस समय सरकार की ओर से कोर्ट में अंडरटेकिंग देते हुए कहा गया था कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति जल्द कर ली जाएगी. हालांकि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं होने के बाद प्रार्थी राजकुमार ने साल 2021 में अवमानना याचिका दाखिल की.

 

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