हेमंत सोरेन को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

104

नई द‍िल्‍ली : सुप्रीम कोर्ट से झारखंड के पूर्व मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन की अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. आपको बता दें क‍ि सोरेन ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी. वहीं द‍िल्‍ली के पूर्व उप मुख्‍यमंत्री मनीष स‍िसोद‍िया को भी कल यानी मंगलवार को द‍िल्‍ली हाईकोर्ट से झटका लगा था. कोर्ट ने उनकी जमानत याच‍िका को दूसरी बार खार‍िज क‍र द‍िया था.

ये भी पढ़ें : प्रियंका गांधी आज झारखंड दौरे पर, चुनावी रैली को करेंगी संबोधित

हेमंत सोरेन की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट के सामने सारे तथ्य नहीं रखे. सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया क‍ि जब सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था तब कोर्ट को इस बात की जानकारी क्यों नहीं दी गई कि जमानत की अर्जी स्पेशल कोर्ट के सामने पेंडिंग है और निचली अदालत पहले ही चार्जशीट पर संज्ञान ले चुकी है. जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच जब सोरेन की अंतर‍िम जमानत याच‍िका पर सुनवाई कर रही थी तो ईडी ने हलफनामा दाखिल क‍िया. ईडी ने इसमें कहा क‍ि चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है, न ही संवैधानिक अधिकार और न ही कानूनी अधिकार है. वहीं पहले दिन की सुनवाई के दौरान सोरेन के वकील सिब्बल ने कहा कि जिस जमीन की बात कही जा रही है उसपर सोरेन का कभी कब्जा ही नहीं रहा है.