हाईकोर्ट ने ईडी के खिलाफ पुलिस जांच पर 31 मार्च तक लगाई रोक

पुलिस ने संदेशखाली में शेख शाहजहां के घर पर ईडी की छापेमारी को लेकर केस दर्ज किया था

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कोलकाता, सूत्रकार : बंगाल पुलिस को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ बंगाल पुलिस की जांच पर 31 मार्च तक रोक लगा दी है। दरअसल, ईडी ने संदेशखाली केस के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस की एफआईआर के खिलाफ कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में अदालत से एफआईआर रद्द करने की मांग की गई थी। जांच पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को केस डायरी अदालत के सामने पेश करने का आदेश दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 22 मार्च को होगी।

गौरतलब है कि राशन घोटाला मामले में बीते दिन उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखली में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर छापेमारी करने पहुंची ईडी की टीम पर ग्रामीणों की भीड़ ने हमला कर दिया था। भीड़ ने ईडी अधिकारियों के साथ मौजूद सीआरपीएफ के जवानों की गाड़ी को भी निशाना बनाया था। इस हमले में तीन ईडी अधिकारियों को गंभीर चोटें आई थीं। इस मामले के बाद ईडी के खिलाफ ही बंगाल पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली थी।

संदेशखाली में हमला और पुलिस द्वारा ईडी अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के सिलसिले में ईडी के वकील ने न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की एकल पीठ से संपर्क किया और अदालत से हस्तक्षेप की मांग की थी। केंद्रीय एजेंसी ने अपनी याचिका में कहा था कि हालांकि उसे अभी तक एफआईआर की प्रति नहीं मिली है, लेकिन पुलिस अधिकारी उसके अधिकारियों के बयान दर्ज करने के लिए उसके कार्यालय का दौरा कर रहे हैं।

इस मामले में एक एफआईआर आरोपी टीएमसी नेता के एक सहयोगी की शिकायत पर ईडी के खिलाफ दर्ज की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि ईडी के अधिकारियों ने बिना कोई तलाशी वारंट दिखाए और कानून का उल्लंघन करते हुए टीएमसी नेता के आवास में जबरन घुसने की कोशिश की थी।