रांची : झारखंड हाई कोर्ट ने रांची पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए रांची एसएसपी को व्यक्तिगत रूप से हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट में एडवोकेट कलर्क (मुंशी) सुबोध कुमार ने एक याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में कहा गया था कि 29 सितंबर को उसके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। घटना के बाद उसने धुर्वा थाना में प्राथमिकी दर्ज करने के लिये आवेदन दिया, लेकिन पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की। अब इस मामले में हाई कोर्ट सात नवंबर को सुनवाई करेगा। प्राथमिकी दर्ज ना होने पर सुबोध कुमार ने एसएसपी को भी मामले की जानकारी दी। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद सुबोध ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर रांची पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की गुहार लगाई थी। बुधवार को सुबोध की याचिका पर जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सुनवाई हुई।
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