हाईकोर्ट में पारा शिक्षक मामले पर हुई सुनवाई

प्रार्थी ने कहा- सहायक शिक्षक के बराबर मिलना चाहिए वेतन

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रांची : टेट परीक्षा पास पारा शिक्षकों के समायोजन के मामले की मंगलवार को झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया कि पारा शिक्षकों को सहायक शिक्षक के बराबर मिलना चाहिए।

यह भी कहा गया कि वे लंबे समय से पारा शिक्षक के तौर पर काम कर रहे हैं ऐसे में उन्हें रेगुलराइज किया जाना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को निर्धारित की गयी है।

मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई।

क्या है मामला
प्रार्थी सुनील कुमार यादव व अन्य समेत करीब 111 याचिकाएं पारा शिक्षकों के सहायक शिक्षक के रूप में वेतन एवं नियमितीकरण के मामले में हाईकोर्ट में दाखिल की गयी है।

याचिका में कहा गया है कि पारा शिक्षक के पद पर वे 15 वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं।

साथ ही वे शिक्षक पद की अहर्ता पूरी करते हैं। राज्य सरकार उनकी सेवा को स्थाई करे और उन्हें सहायक शिक्षक के पद पर समायोजित किया जाये।

साथ ही समान कार्य के बदले समान वेतन उन्हें दिया जाये। सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में पारा शिक्षक अदालत परिसर में उपस्थित रहे।

 

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