हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को नोटिस जारी कर दिया निर्देश

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सूत्रकार, शिखा झा

रांची : झारखंड हाईकोर्ट में आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और प्रमोद कुमार उर्फ ​​विनोद कुमार समेत तीन आरोपियों के मुकदमे को अलग करने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में सीबीआई के आपराधिक पुनरीक्षण की सुनवाई हुई. हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट मामले में सीबीआई को मधु कोड़ा और प्रमोद कुमार उर्फ ​​विनोद कुमार को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 25 अप्रैल की तारीख तय की है. दरअसल, सीबीआई की ट्रायल कोर्ट ने आरसी 5 में तीन आरोपियों मधु कोड़ा प्रमोद कुमार उर्फ ​​विनोद कुमार और संजय कुमार चौधरी के मुकदमे को रद्द करने के अनुरोध को हाई कोर्ट में चुनौती दी है -2010 का संबंध मधु कोड़ा से है।  सीबीआई की ओर से कहा गया है कि इन तीनों आरोपियों की जांच का दायरा अलग-अलग है, इसलिए इन्हें निचली अदालत में एक साथ आजमाने की बजाय अलग-अलग सुनवाई शुरू की जाए. सीबीआई के इस अनुरोध को निचली अदालत ने स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद आवेदक सीबीआई ने इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी।

 

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