हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया 10 दिनों में बैठक बुलाने का आदेश

बंगाल में डीए को लेकर आंदोलन जारी

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कोलकाता : कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि डीए की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा संगठन भी राज्य सरकार के साथ बैठे। सोमवार को हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम और न्यायाधीश हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार को 10 दिन के भीतर बैठक बुलानी होगी।

हाईकोर्ट ने अपनी सुनवाई में राज्य सरकार को 17 अप्रैल तक सरकारी कर्मचारियों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया।

हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य के मुख्य सचिव के नेतृत्व में समिति का गठन किया जाएगा। उस बैठक में संगठन की ओर से 5 सदस्य उपस्थित रहेंगे। इस बीच, बैठक की तारीख तय की जानी चाहिए।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने कर्मचारी महासंघ को सलाह दी, चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए फिलहाल किसी भी हड़ताल पर न जाएं। डीए की मांग को लेकर 6 अप्रैल को कर्मचारी संगठनों के गठबंधन द्वारा 12 घंटे की हड़ताल का आह्वान किया गया था। हड़ताल के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी।

बता दें, केंद्र सरकार की तर्ज पर डीए की मांग को लेकर 10 और 11 अप्रैल को संयुक्त मोर्चा के करीब 500 सदस्यों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना दिया था। इसके अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को ज्ञापन भी सौंपा था।

इससे राज्य सरकार ने नाराजगी जताई थी और आंदोलन में शामिल कुछ कर्मचारियों को नोटिस जारी किया था। इससे पहले हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को डीए को लेकर सरकारी कर्मचारियों से बातचीत करने का आदेश दिया था।