हाई कोर्ट ने दिया एंटी रैगिंग नियम लागू करने का आदेश
कहा- बंगाल सरकार को तत्काल कराना होगा छात्र संघ चुनाव
कोलकाताः कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य के कई विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव नहीं होने को लेकर आश्चर्य जाहिर किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा है कि बिना देरी किए सभी विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव करना होगा। साथ ही कोर्ट ने विश्वविद्यालयों में एंटी रैगिंग नियमावली तत्काल लागू करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस. शिवगणनम की खंडपीठ में मंगलवार को इस संबंध में सुनवाई हुई।
कोर्ट ने कहा कि शिक्षा प्रतिष्ठानों में छात्र संघ चुनाव का नहीं होना दुर्भाग्यजनक है। इसे तत्काल संपन्न कराया जाए। उन्होंने कहा कि एंटी रैगिंग नियमावली को लागू करते हुए सभी विश्वविद्यालयों में रैगिंग रोकथाम समिति का गठन करना होगा। जहां है वहां ठीक है जहां नहीं है वहां तत्काल ऐसी समिति गठित हो।
उल्लेखनीय हैं कि जादवपुर विश्वविद्यालय में एक छात्र की मौत के बाद से विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की जरूरत और एंटी रैगिंग समिति के गठन की मांग पर एक याचिका हाई कोर्ट में लगी थी। इस पर मंगलवार को सुनवाई हुई।
‘24 घंटे के भीतर जेयू छात्रावास से पूर्व छात्रों को हटाएं’
कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि जादवपुर विश्वविद्यालय से पूर्व छात्रों को 24 घंटे के भीतर छात्रावास के कमरे खाली करने को कहें। हाई कोर्ट ने कहा कि इस पर विश्वविद्यालय अधिकारियों को कार्रवाई करनी होगी। मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम ने मंगलवार को कहा कि अधिकारी हॉस्टल के हर कमरे में जाएं और उन्हें घर खाली करने के लिए कहें। छात्रों को 24 घंटे के अंदर हॉस्टल खाली करने की जानकारी देनी होगी।
तृणमूल छात्र परिषद के नेता सुदीप राहा ने जादवपुर के खिलाफ जनहित मामला दायर किया था। उस मामले के दौरान यह आदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय में नौ अगस्त की रात तीसरी मंजिल की बालकनी से गिरकर प्रथम वर्ष के छात्र स्वप्नदीप कुंडू की मौत हो चुकी है। इस मामले में रैगिंग के आरोप में पूर्व छात्रों सहित 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि पूर्व छात्रों ने हीं रैगिंग योजना बनाई थी जिसे लेकर हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण आदेश दिया है।