हाईकोर्ट ने शुभेंदु के खिलाफ मानहानि केस पर लगाया स्टे

जस्टिस शंपा सरकार ने निचली अदालत के आदेश पर स्टे लगा दिया

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कोलकाता, सूत्रकार : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ दायर मानहानि मामले पर रोक लगा दी है। जस्टिस शंपा सरकार ने निचली अदालत के आदेश पर स्टे दे दिया। पुलक रॉय ने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। गौरतलब है कि विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सार्वजनिक स्वास्थ्य तकनीकी मंत्री पुलक रॉय पर ‘जल जीवन मिशन’ परियोजना के कई पहलुओं में अनियमितताओं का आरोप लगाया था। शुभेंदु ने बेनियाम पर ‘फेरुल’ यानी मुख्य पाइप से माउथपीस के हिस्सों की खरीद समेत कई मुद्दों को लेकर आरोप लगाए थे। उन्होंने शिकायत की कि फेरुल, जिसकी कीमत खुले बाजार में 213 रुपये हैं, उसे 570 रुपये में खरीदा गया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि संस्था की ओर से चुन-चुन कर फेरुल की खरीदारी की जा रही है।

शुभेंदु  ने कहा कि 1086 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट में कम से कम 500 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है। इस बयान के बाद मंत्री पुलक ने उलुबेरिया सब-डिविजनल कोर्ट में एक मामला दायर किया था। निचली अदालत में एक पक्ष की सुनवाई के बाद शुभेंदु अधिकारी को लिखित जवाबी हलफनामा दाखिल करना होगा लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने उस आदेश में हलफनामा न देने की बात कही थी। उस आदेश को चुनौती देते हुए उन्होंने हाईकोर्ट में मामला दायर किया था। हाईकोर्ट में सुनवाई लंबित थी। जस्टिस शंपा सरकार ने निचली अदालत के आदेश पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है।