रांची : झारखंड हाई कोर्ट ने इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक (कक्षा एक से पांच) की काउंसलिंग में शामिल करने के एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की विभिन्न अपील (एलपीए) पर बुधवार को फैसला सुनाया। हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस. चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया। साथ ही एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा।
ये भी पढ़ें : मालदह में ममता बनर्जी ने ढोल पर भी आजमाया हाथ
मामले में राज्य सरकार की ओर से अलग-अलग 13 अपील (एलपीए) दाखिल की गई थी। वर्ष 2022 में हाई कोर्ट की एकल पीठ ने याचिकाकर्ताओं को इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक पद के काउंसलिंग में शामिल करने का आदेश दिया था लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें यह करते हुए काउंसलिंग में शामिल नहीं किया था कि उनकी काउंसलिंग पहले हो चुकी है, इसलिए सेकंड राउंड की काउंसलिंग में उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।