जितेंद्र तिवारी के खिलाफ सीआईडी जांच पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने शुक्रवार को यह निर्देश दिया है

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कोलकाता: आसनसोल में कंबल वितरण के दौरान हादसे में एक बच्ची सहित तीन लोगों की मौत मामले में गिरफ्तार भाजपा नेता जितेन्द्र तिवारी के खिलाफ कोयला तस्करी मामले में चल रही सीआईडी जांच पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने शुक्रवार को यह निर्देश दिया है। इस मामले में फिलहाल उनसे किसी तरह की पूछताछ नहीं की जा सकेगी।

राज्य सरकार से इस बारे में रिपोर्ट मांगी गई है कि जब सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है तब अलग से इसकी समानांतर जांच की जरूरत क्यों है? पिछले साल 10 सितंबर को जितेंद्र तिवारी को नोटिस भेजकर भवानी भवन में हाजिर होने को कहा गया था।

तब सीआईडी ने जांच शुरू की थी और कोयला तस्करी मामले में उनकी भूमिका जांचना चाहती थी। हाईकोर्ट ने पहले ही नोटीस पर रोक लगा दी थी लेकिन निचली अदालत ने जांच जारी रखने का आदेश दिया था।

उस जांच को भी अब रोक दिया गया है। इसके पहले हाईकोर्ट की ओर से सीआईडी की नोटिस पर भी रोक लगाई गई थी जिसके खिलाफ राज्य सरकार खंडपीठ गई थी लेकिन राज्य की याचिका खारिज हो गई थी।