रांची : राज्य में साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। झारखंड के देवघर, जामताड़ा, साहिबगंज में साइबर क्राइम की घटनाओं की रोकथाम को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में मनोज राय की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) को इस मामले में प्रतिवादी बनाते हुए एक जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। अदालत ने आवेदक की हस्तक्षेप याचिका के आलोक में ईडी से यह भी पूछा है कि देवघर, जामताड़ा, साहिबगंज में साइबर अपराध की घटनाओं में कितने साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और कितने साइबर अपराधियों की संपत्तियां जब्त की गई हैं।
इस पर कोर्ट ने ईडी को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। इससे पहले प्रार्थी के अधिवक्ता राजीव कुमार ने कोर्ट को बताया कि झारखंड के देवघर, जामताड़ा और साहिबगंज में साइबर अपराधी सक्रिय हैं। इनके जरिए झारखंड से बड़े पैमाने पर साइबर क्राइम की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। साइबर अपराधी झारखंड और देश के अन्य राज्यों में साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। पुलिस के पास साइबर सेल है लेकिन वह ज्यादा सक्रिय नहीं है। ऐसे में साइबर अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ रहा है, उन पर लगाम लगाने की जरूरत है। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई।
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