आइएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

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रांची : मनरेगा घोटाला और मनी लांड्रिंग मामले में जेल में सजा काट रही झारखंड कैडर की आइएएस अधिकारी को दो महीने की अंतरिम जमानत मिल गयी है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के बाद दो महीने की जमानत दी है।

पूजा सिंघल ने अपने और बेटी के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी। आज इस मामले की सुनवाई के बाद आइएएस पूजा सिंघल को अंतरिम जमानत मिल गयी है। इडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

खूंटी में मनरेगा का घोटाला फरवरी 2009 से जुलाई 2010 के बीच हुआ उस समय पूजा सिंघल वहां की डीसी थी। ईडी ने 6 मई को तत्कालीन खान सचिव पूजा सिंघल के सरकारी व निजी आवास उनके पति अभिषेक झा और उनके सीए सुमन सिंह समेत 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी।

सीए सुमन सिंह के आवास से ईडी को 19.31 करोड़ रुपये नगद बरामद हुए थे. 11 मई को ईडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था।

 

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