IAS पूजा सिंघल ने ED कोर्ट में किया सरेंडर

मनरेगा घोटाला और मनी लाउंड्रिंग केस में आरोपी झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकाकी पूजा सिंघल ने बुधवार को रांची स्थित ईडी के विशेष कोर्ट में आत्मसमर्पण किया.

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रांची : मनरेगा घोटाला और मनी लाउंड्रिंग केस में आरोपी झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकाकी पूजा सिंघल ने बुधवार को रांची स्थित ईडी के विशेष कोर्ट में आत्मसमर्पण किया. दरअसल, पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत की अवधि खत्म हो चुकी है. इसके बाद पूजा सिंघल ने आत्मसमर्पण कर दिया. पूजा सिंघल को 2 माह की अंतरिम जमानत मिली थी. पूजा सिंघल को यह अंतरिम जमानत मेडिकल ग्राउंड पर मिली थी. पूजा सिंघल ने याचिका में कहा था कि उनकी बीमार बेटी को उनकी देखभाल की जरूरत है. पूजा सिंघल ने स्थायी जमानत के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. उस पर गुरुवार को सुनवाई होगी. इससे पहले भी पूजा सिंघल ने स्थायी जमानत ही मांगी थी लेकिन उन पर लगे गंभीर आरोपों को देखते हुए ईडी ने उन्हें 2 बार अंतरिम जमानत दी. पूजा सिंघल को पहली बार 1 माह और दूसरी बार 2 माह की जमानत मिली थी. इससे पहले पूजा सिंघल पर मनी लाउंड्रिंग केस में आरोप तय किया गया है.

 

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हेमंत सोरेन ने जांच की दी मंजूरी :

वहीं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एसीबी को भी पूजा सिंघल के खिलाफ मनरेगा घोटाला की जांच की मंजूरी दी है. बता दें कि 6 मई 2022 को ईडी ने झारखंड की तात्कालीन खान एवं उद्योग सचिव पूजा सिंघल और उनके करीबियों के 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी. छापेमारी के दौरान पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार के आवास एवं कार्यालय से 19 करोड़ रुपये से अधिक की नगदी मिली थी. पूजा सिंघल के आवास से निवेश संबंधी दस्तावेज मिले थे. पूजा सिंघल को 11 मई को गिरफ्तार किया गया और लंबी पूछताछ के बाद 25 मई को जेल भेज दिया गया. वहीं, हाल ही में सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुईं पूजा सिंघल ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया.