कॉलेज स्ट्रीट के फुटपाथ को खाली कराने का निर्देश

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कोलकाताः कलकत्ता हाई कोर्ट में फिर फुटपाथ अतिक्रमण की शिकायत की गई है। धर्मतल्ला के बाद अब कॉलेज स्ट्रीट का मामला कोर्ट पहुंचा है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नगर निगम को 15 दिनों के भीतर अतिक्रमित फुटपाथ को खाली करने का निर्देश दिया।

शहर की सड़कों पर फेरीवालों को लेकर कलकत्ता नगर निगम को कई बार हाई कोर्ट की फटकार झेलनी पड़ी। उसके बाद, नगर निगम प्रशासन को ग्रांड होटल के सामने क्षेत्र में फेरीवालों को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई करने को मजबूर होना पड़ा। लेकिन फिर भी शहर के दूसरे हिस्सों से बार-बार यही शिकायतें सामने आ रही हैं।

इस बार कोलकाता नगर निगम के बोरो नंबर 6 के वार्ड नंबर 47 यानी कॉलेज स्ट्रीट इलाके में तीन मीटर चौड़े फुटपाथ में से 2 मीटर के अतिक्रमण को लेकर हाई कोर्ट में मामला दायर किया गया है। जब मामला जस्टिस अमृता सिन्हा की अदालत में आया तो जज ने फुटपाथ का फोटो देखकर हैरानी जताई और कहा, ”यह पूरा फुटपाथ है जिस पर कब्जा कर लिया गया है। नगर निगम क्या कर रहा है?”

 

इसके बाद कोर्ट में मौजूद नगर निगम के वकील ने कहा कि अगर कोर्ट आदेश देगा तो फुटपाथ खाली करा दिया जाएगा। तब जस्टिस ने कहा, “जब तक कोर्ट आदेश नहीं देगा आप फुटपाथ खाली नहीं करेंगे? मान लीजिए, अदालत कोई आदेश जारी नहीं करती। मुझे बताइए कि आपको फुटपाथ का वह हिस्सा खुद खाली करने में कितना समय लगेगा?” जज ने पूछा कि क्या नगर निगम 15 दिन के अंदर फुटपाथ खाली करा देगा। इस काम में बहूबाजार थाना पुलिस मदद करेगी। मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी को होनी है। नगर निगम को उस दिन फुटपाथ साफ किए जाने की तस्वीर अदालत को सौंपनी होगी।