इरफान अंसारी को फिलहाल हाईकोर्ट से मिली राहत….

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रांची, शिखा झा

छेड़खानी की शिकार हुई बच्ची की फोटो वायरल होने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी को फिलहाल राहत दी है।हाईकोर्ट के जस्टिस नवनीत कुमार ने दुमका के एमपी/एमएलए कोर्ट में आवेदक इरफान अंसारी के खिलाफ मामले को लेकर चल रही कार्यवाही पर अंतरिम राहत देते हुए रोक लगा दी है. आवेदक का प्रतिनिधित्व वकील राहुल कमलेश और इंद्रजीत सिन्हा ने किया। इस मामले में इरफान अंसारी का मामला दुमका निचली अदालत में लाया गया था। नवंबर 2022 में उनके खिलाफ आरोप भी लगाए गए, जिसका आवेदक ने हाईकोर्ट में विरोध किया।

 

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इरफान अंसारी कांड संख्या 175/2018 का विषय था, जो जामताड़ा थाने में दर्ज किया गया था। दरअसल, 2018 में 4 साल की बच्ची छेड़छाड़ का शिकार बताई जा रही है; कहा जाता है कि यही हुआ है। विधायक इरफान अंसारी अस्पताल में बच्ची से मिलने पहुंचे थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसे उचित देखभाल मिले। इस दौरान पीड़ित लड़की की एक तस्वीर ली गई और इसने तेजी से लोकप्रियता हासिल की। इस तस्वीर से लड़की की पहचान का पता चला। अदालत ने तब स्थिति की जांच करने का फैसला किया। विधायक इरफान अंसारी पर अपने फोन से ली गई एक लड़की की तस्वीर ऑनलाइन फैलाने का आरोप है।