बीजेपी नेता ब्रह्मानंद नेताम को झारखंड हाईकोर्ट मिली बड़ी राहत

पीड़क कार्रवाई पर रोक, 16 जनवरी को अगली सुनवाई

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रांची : छत्तीसगढ़ में कांकेर के भानुप्रतापपुर उप चुनाव में भाजपा उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम को झारखंड हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई है।

साथ ही मामले की सुनवाई 16 जनवरी 2023 निर्धारित की है। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की कोर्ट में हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने पैरवी की।

बता दें कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भाजपा उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम पर नाबालिग से गैंगरेप और देह व्यापार में धकेलने का आरोप लगाया था।

पिछले दिनों कांकेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोहन मरकामन ने कहा था कि भाजपा की ओर से उपचुनाव में प्रत्याशी बनाए गए ब्रह्मानंद नेताम पर झारखंड के जमशेदपुर में टेल्को थाने में केस दर्ज है। यह प्राथमिकी मई 2019 में धारा 366 a, 376(3), 376ab, 376ad, 120b।4/6 पास्को के तहत दर्ज कराई गई है।

उस समय राज्य में भाजपा के रघुवर दास की सरकार थी। मरकाम ने कहा, पुलिस ने पहले पांच को नामजद किया था। जांच के बाद फिर 10 से 12 आरोपी सामने आए, इनमें भाजपा प्रत्याशी भी शामिल हैं।

ब्रह्मानंद नेताम को 15 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और देह व्यापार में धकेलने जाने के मामले में आरोपी बताया गया है। ब्रह्मानंद को गिरफ्तार करने पिछले दिनों झारखंड पुलिस छत्तीसगढ़ पहुंची थी।

 

 

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