झारखंड हाई कोर्ट ने पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका की खारिज

56

रांची : झारखंड हाई कोर्ट ने चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री से जुड़े मामले में पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। पूर्व में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। विष्णु अग्रवाल पर चेशायर होम रोड की एक एकड़ की जमीन गलत ढंग से खरीदने का आरोप है। इस मामले में प्रेम प्रकाश, अमित कुमार अग्रवाल, विष्णु अग्रवाल सहित 10 आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। ईडी ने मामले में ईसीआईआर 5/2023 दर्ज किया गया है। ईडी ने जांच में पाया था कि कोलकाता रजिस्ट्री कार्यालय में रखे मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ कर रैयत का नाम बदला गया था, जिसके बाद विष्णु अग्रवाल ने यह जमीन खरीदी थी। जालसाजी कर मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ कर गंगाधर राय को इस जमीन का फर्जी मालिक बनाया गया था। बाद में गंगाधर राय के पोते राजेश राय से यह जमीन खरीद-बिक्री की गई थी।

 

ये भी पढ़ें : झारखंड हाई कोर्ट में अमित अग्रवाल की जमानत पर सीबीआई ने जवाब के लिए मांगा समय