कोलकाता: ब्रिज कोर्स पूरा किए बिना नौकरी कैसे मिली? कलकत्ता हाईकोर्ट ने प्राइमरी बोर्ड की रिपोर्ट तलब की। सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने 18 अगस्त तक रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी।
भर्ती के बाद नौकरी चाहने वालों को ब्रिज कोर्स करना था, लेकिन करीब छह हजार नौकरी चाहने वालों ने इसे पूरा नहीं किया। 2014 टेट पासआउट्स को 2020 की भर्ती प्रक्रिया में नौकरियां मिलीं। वे फिलहाल काम कर रहे हैं। ये नौकरी चाहने वाले कैसे काम कर रहे हैं, इस पर सवाल उठाते हुए मामला दर्ज कराया गया था। याचिकाकर्ता के वकील तरूणज्योति तिवारी ने कहा कि दरअसल उन्होंने ब्रिज कोर्स पूरा नहीं किया है। इस कोर्स को पूरा न करने पर उन्हें बी श्रेणी का वेतन मिल रहा है। यानी वे अप्रशिक्षित हैं। अप्रशिक्षित कैसे कर रहे हैं यह काम? वादी के वकील ने यह सवाल उठाया। उनके मुताबिक इन सभी नौकरी अभ्यर्थियों को नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए। इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है। शिकायत के आधार पर न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने प्राइमरी बोर्ड की रिपोर्ट तलब की। सोमवार को राज्य की ओर से कोई बयान नहीं आया। बोर्ड 18 अगस्त को रिपोर्ट सौंपेगा। सुनवाई के अगले दिन राज्य सरकार अपना बयान कोर्ट में पेश करेगी।