रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दो महीने के अंदर एपीपी ( अपर लोक अभियोजक) की नियुक्ति करने का आदेश दिया है।
झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डॉ रविरंजन और जस्टिस संजय द्विवेदी की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया है। कोर्ट ने जेपीएससी और जेएसएससी को यह निर्देश दिया है कि एपीपी नियुक्ति से संबंधित रिजल्ट जारी कर नियुक्ति की जाए।
एपीपी नियुक्ति के लिए परीक्षा ले ली थी। अभ्यर्थियों का इंटरव्यू भी पूरा हो गया था। लेकिन रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद लगभग 143 अपर लोक अभियोजकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।
हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था। जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल और अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा।