हत्या के आरोप में करण खण्डाईत को उम्रकैद की सजा

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चाईबासा : हाटगम्हरिया थाना काण्ड सं0- 07/ 2021, दिनांक- 16.02.2021 धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त करण खण्डाईत, पे०- गोमा खण्डाईल सा0- जयपुर, थाना- हाटगम्हरिया, जिला- प० सिंहभूम, चाईबासा के विरूद्ध लादु खण्डाईत, पे०स्व०- बिरसा खण्डाईत, सा०- जयपुर, थाना- हाटगम्हरिया, जिला- प० सिंहभूम, चाईबासा की हत्या करने के आरोप में दर्ज किया गया था। दिनांक- 15.02.2021 को समय करीब 16:00 बजे करण खण्डाईत ओर मृतक लादु खण्डाईत का आपस में झगड़ा हो गया था. इस क्रम में करण खण्डाईत द्वारा लादु खण्डाईत के सिर पर टांगी से वार कर दिया और वहाँ से भाग गया। घायल अवस्था में लादु खण्डाईत को सदर अपस्ताल प0 सिंहभूम, चाईबासा ले जाया गया। जहाँ ईलाज के क्रम में लादु खण्डाईत की मृत्यु हो गई। अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा काण्ड के अभियुक्त करण खण्डाईत को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए माननीय न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया, जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम में सत्रवाद सं0-128/2021 दिनांक 25.05.2023 को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, प0 सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा धारा 302 भा०व०वि० के अन्तर्गत अभियुक्त करण खण्डाईत को आजीवन कारावास तथा 10,000/- (दस हजार रूपये जुर्माना की सजा दी गई है।

 

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