राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की सात दिन की अंतरिम जमानत याचिका खारिज

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नई दिल्ली : दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सात दिनों की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। फैसला सुनाने के दौरान केजरीवाल के वकील ने उनके स्वास्थ्य पर चिंता जताई। इस पर कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को केजरीवाल के स्वास्थ्य संबंधी जरूरी टेस्ट कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आपको जब भी स्वास्थ्य की चिंता हो, आप कोर्ट आ सकते हैं।

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कोर्ट ने एक जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने कहा कि अंतरिम जमानत या नियमित जमानत के लिए मनी लांड्रिंग कानून की धारा 45 की प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। ऐसे में अंतरिम जमानत और नियमित जमानत याचिका दोनों सुनवाई योग्य नहीं है। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जैसे संवैधानिक कोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 42 के तहत विशेष अधिकार है, लेकिन ट्रायल कोर्ट को इन याचिकाओं पर सुनवाई करने का विशेष अधिकार नहीं है। राजू ने कहा कि मनी लांड्रिंग कानून की धारा 45 के तहत केजरीवाल को अंतरिम जमानत के लिए हाई कोर्ट जाना चाहिए। ट्रायल कोर्ट इसके लिए उचित फोरम नहीं है। केजरीवाल की याचिका में सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए दायर याचिका का खुलासा नहीं किया गया है। रजिस्ट्रार ने उनकी अर्जी स्वीकार नहीं की, इसे छिपाया गया है।